बेटी की शादी को लेकर वित्तीय सहायता के लिए कर सकते है आवेदन
अयोध्या में जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार और केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य है।...
अयोध्या। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्ति पुत्रियों की शादी के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है। इसमें पंजीयन के लिए माता, पिता, अभिभावक के आधार के साथ बेटी की केवाईसी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिये अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया अपनाई गई है। पंजीकरण करते समय आधार का लिंक मोबाइल नम्बर के साथ होना अनिवार्य है, जिसमें दोनों के आधार की ईकेवाईसी का अभिप्रमाणन किया जा सके। विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु शादी की तिथि को 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी।
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