सऊदी अरब में नौकरी दिलाने तथा वीजा बनवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी
Ayodhya News - बीकापुर में एक पीड़ित इरफान ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे 13 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। आरोपियों ने वीजा और मेडिकल परीक्षण के लिए पैसे लिए, लेकिन नौ महीने...

बीकापुर, संवाददाता। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने एवं वीजा बनवाने के नाम पर 13 लाख 19 हजार दो सौ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का आदेश बुधवार को दिया है। इस दौरान मामले की पर भी अधिवक्ता मनोज यादव, एखलाक अहमद ने की है। अधिवक्ता मनोज यादव ने बताया कि कोतवाली बीकापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नदरौली निवासी पीड़ित इरफान ने विपक्षी सोहराब सिद्दीकी, दरब सिद्दीकी, मोईन अहमद तथा अब्दुल बारी पर यह आरोप लगाया है की विपक्षीगण एक रिश्तेदारी में आए थे जिसने सऊदी अरब में दो हजार रूपये रियाल प्रति माह पर नौकरी दिलाने की बात बताई थी। जिसके झांसे में आकर पीड़ित ने वीजा और मेडिकल परीक्षण करने के नाम पर 33 बार अकाउंट के माध्यम से विपक्षी के खाते में रुपया ट्रांसफर कर दिया। नौ महीने बीत जाने पर न तो पीड़ित का वीजा बना और न ही मेडिकल परीक्षण हुआ। उसके बाद कुछ लोग दिल्ली जाकर सोहराब और दरब से मिलकर पूछा तो उन लोगों ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण वीजा नहीं बन पा रहा है। तब पीड़ित ने अपना पैसा और पासपोर्ट मांगा तो झाल्कर विपक्षी ने उनका पासपोर्ट अलमारी से निकलकर जमीन पर फेंक दिया और धमकी देकर भगा दिया। इसकी शिकायत पीड़ित ने दिल्ली पुलिस को की। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह मामला बीकापुर कोतवाली का है। जिसके चलते पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली बीकापुर से लेकर कप्तान तक की। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार पीड़ित को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। न्यायालय ने एक सौ छप्पन तीन के तहत मामले को गंभीरता से लिया तथा सबूत और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कोतवाली बीकापुर को मामले की विवेचना करते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया है।
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