धोखाधड़ी कर एक लाख की ठगी करना अरोपियों को पड़ा महंगा
Ayodhya News - अयोध्या में राजेन्द्र यादव और उसकी मां से धोखाधड़ी कर एक लाख रुपये की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी शैलू श्रीवास्तव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। न्यायालय ने सह आरोपित आनन्द श्रीवास्तव के खिलाफ...
अयोध्या। परिवादी राजेन्द्र यादव व उसकी मां से धोखाधड़ी के सहारे कूटरचित दस्तावेज तेयार करके एक लाख रूपये की ठगी करना विपक्षियों को महंगा पड़ गया। अपर सिविल जज (सी.डी.) चतुर्थ ने न्यायालय में दायर परिवाद पर सुनवाई के दौरान प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए मुख्य आरोपी शैलू श्रीवास्तव के विरूद्ध जमानती वारंट और सह आरोपित आनन्द श्रीवास्तव के खिलाफ समन जारी करने का आदेश पारित किया है। साथ ही प्रकरण में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी नियत किया है। यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। परिवादी राजेन्द्र यादव पुत्र शिवपूजन निवासी हैदरगंज मानव नगर कालोनी नगर कोतवाली के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम यादव व रूबी एडवोकेट ने पैरवी किया। न्यायालय में दायर परिवाद के मुताबिक विपक्षियों ने योजना बनाकर परिवादी व उसकी मां से धोखधड़ी करके तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक लाख रूपये की ठगी कर ली गयी थी। इसकी शिकायत नगर कोतवाली में तहरीर दिया गया था कुछ दिन बाद परिवादी की मां की मृत्यु हो गयी थी। 5 जून 2023 की सांय 7 बजेे विपक्षियों द्वारा परिवादी के घर घुसकर अपशब्द कहा और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दिया गया। मोहल्ले के लोगों द्वारा बींचबचाव किया गया। 8 जून 2013 को परिवादी ने एसएसपी और नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर दोनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने की गुहार किया गया। न्याय न मिलने पर परिवादी ने विपक्षियों के विरूद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के पश्चात आरोपियों के विरूद्ध 12 दिसम्बर 2024 को आईपीसी की धारा 406 के तहत समन जारी कर तलब किया गया था।
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