मासूम से दुष्कर्म में साढ़े छह माह में मिली उम्रकैद
Auraiya News - अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, विशेष न्यायाधीश ने 7 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन ने मात्र 5 माह 11 दिन...
औरैया। संवाददाता अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने सदर कोतवाली क्षेत्र में साढ़े छह माह पूर्व सात वर्षीय मासूम से दुष्कर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन ने कोर्ट में आरोप तय होने के मात्र पांच माह 11 दिन में सजा दिलाई।
26 मार्च 2024 की दोपहर 12 बजे सात वर्षीय बच्ची खेत गई थी। तभी राजेश निवासी जरिया (हमीरपुर) ने बच्ची से दुष्कर्म किया था। ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का मुकदमा उसी दिन लिखा गया था। पुलिस ने मात्र छह माह में 30 अप्रैल 2024 को आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह के समक्ष चला। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने गवाही व अन्य कार्यवाही पूरी कराके मामले को मात्र पांच माह 11 दिन में निर्णय की स्थिति में पहुंचा दिया।
कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी
कोर्ट ने निर्णय देते हुए लिखा कि दोषसिद्ध आरोपित ने मात्र अपनी हवस पूर्ति के लिए सात वर्षीय अबोध कन्या से दुष्कर्म किया है। अपराधी को कोई ग्लानि भी नहीं है और वह यह सब गंभीर कृत्य करके खेत में छिप गया था। जिसे खेत में ढूंढकर पकड़ लिया गया। आरोपित का यह अपराध विरल से विरलतम मामलों की श्रेणी में आता है। डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अपर जिला जज मनराज सिंह ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया व उस पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया गया। दोषी राजेश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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