Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़औरैयाHigh Court Stays Demolition of 58 Shops and Houses in Dibiyapur

नहर बाजार के 58 मकान दुकानों पर आज नही गरजेगा बुलडोजर

औरैया। संवाददाता दिबियापुर के नहर बाजार में सिंचाई विभाग की जगह पर सालों से

Newswrap हिन्दुस्तान, औरैयाSat, 14 Sep 2024 12:24 AM
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औरैया। संवाददाता दिबियापुर के नहर बाजार में सिंचाई विभाग की जगह पर सालों से बने मकान गिराए जा रहे थे। शनिवार को 58 दुकान और मकान पर बुलडोजर चलाकर गिराया जाना था। जिसकी पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन अचानक ही उच्च न्यायालय प्रयागराज के वकील ने जिला प्रशासन को स्टे होने की जानकारी दी। जिसके कारण अब शनिवार को बुलडोजर नहीं गरजेगा।

इससे पहले जून माह में पूर्व की पट्टी पर 45 से अधिक मकान बुलडोजर से तोड़कर धराशायी कर दिए गए थे। बीते दिनों नहर बाजार के 58 मकान दुकानों पर नोटिस चस्पा करके मकान दुकान गिराने की बात कही गई थी। शुक्रवार शाम को मुनादी भी करा दी गई। सिंचाई विभाग ने जेसीबी व पोकलैंड मशीन का इंतजाम भी कर लिया था। विद्युत विभाग ने शनिवार सुबह 8:00 बजे से काम समाप्त होने तक दिबियापुर में विद्युत आपूर्ति बंद रहने की सूचना भी सार्वजनिक की थी।

बता दें कि दिबियापुर में निचली गंग नहर पर 160 साल पुराने नहर पुल की जगह नया पुल बनना है, लेकिन यहां सिंचाई विभाग की जगह मकान दुकान बने हुए हैं। यहां मकान दुकान सालों पुराने हैं। मामला न्यायालय तक में चला। इसके लिए काफी जद्दोजहद हुई और बीते 13 जून को प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर पूर्व की पट्टी पर 45 से अधिक मकान धराशाही कर दिए। इसके बाद अभियान थमा रहा। शनिवार को 58 मकान दुकान गिराए जाने थे। जिसके लिए भारी फोर्स और पीएसी आ गई थी। अचानक शाम को हाईकोर्ट से मामले में ताजे आदेश की जानकारी हुई। सिंचाई विभाग के एक्सियन प्रदीप पटेल ने जानकारी से मना किया। एडीएम एमपी सिंह ने बताया की कुछ लोग उच्च न्यायालय प्रयागराज गए थे। जिसमें न्यायालय ने 17 सितंबर तक यथस्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

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