वाहन एजेंसियां नहीं दे रही टैक्स में रियायत, ग्राहकों में निराशा
अमरोहा, संवाददाता। स्क्रैप पॉलिसी के तहत नया वाहन खरीदते समय ग्राहकों को रोड टैक्स में दस से लेकर 100 फीसदी तक छूट का प्रावधान किया गया है। लोग नया वा
स्क्रैप पॉलिसी के तहत नया वाहन खरीदते समय ग्राहकों को रोड टैक्स में दस से लेकर 100 फीसदी तक छूट का प्रावधान किया गया है। लोग नया वाहन खरीदने के लिए अपने सरेंडर किए 15 साल पुराने वाहनों के सर्टिफिकेट के साथ एजेंसी पहुंच रहे हैं। इस बीच एजेंसियां रोड टैक्स में रियायत नहीं दे रही हैं। इससे जहां सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को धक्का लगा है, वहीं ग्राहकों में निराशा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण में फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए शासन ने स्क्रैप नीति जारी की है। इसके तहत लोग अपने 15 साल पुराने और इससे भी ज्यादा उम्र के निष्प्रयोज्य और कबाड़ हो चुके पेट्रोल-डीजल वाहनों को सरकारी स्क्रैप सेंटर में सरेंडर कर सकते हैं। वाहन सरेंडर करते समय ही सरेंडर प्रमाण पत्र भी सेंटर पर ही उपलब्ध करा दिया जाता है। वाहन एजेंसी पर नया दो व चार पहिया समेत हल्के-भारी बीएस-6 वाहन खरीदते समय पुराने सरेंडर किए वाहन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोड टैक्स में दस से 100 फीसदी तक छूट का प्रावधान किया गया है। इसके पीछे शासन की मंशा प्रदूषण कम करने के साथ-साथ वातावरण में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है। इस बीच लोग नया वाहन खरीदने के लिए अपने सरेंडर किए वाहनों के सर्टिफिकेट के साथ एजेंसी पहुंच रहे हैं। लेकिन जिले में वाहन एजेंसियां ग्राहकों को छूट में कोई रियायत नहीं दे रही हैं। इससे सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को धक्का लगा है। वहीं पुराना वाहन सरेंडर करने के बाद रोड टैक्स में छूट की उम्मीद लगाए ग्राहकों में भी निराशा है। अमूमन दस लाख रुपये के डीजल वाहन की खरीद पर ग्राहक को करीब एक लाख रुपये रोड टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें स्क्रैप पॉलिसी के तहत ग्राहक को करीब दस हजार रुपये की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन जिले में वाहन एजेंसियों की मनमानी के चलते लोगों को टैक्स में छूट का लाभ नहीं मिल रहा है।
ईवी और हाईब्रिड वाहन की खरीद पर 100 फीसदी तक छूट
अमरोहा। जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अनिल कुमार जग्गा ने बताया कि हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इनकी खरीद पर रोड टैक्स में 100 फीसदी तक की छूट दे रही है। वहीं सरेंडर किए पुराने वाहन का प्रमाण पत्र नया वाहन खरीदते समय एजेंसी में प्रस्तुत करने पर सीएनजी वाहन की खरीद पर रोड टैक्स में 25 फीसदी तक, डीजल वाहन पर दस फीसदी और पेट्रोल वाहन की खरीद पर 15 फीसदी तक की छूट का प्रावधान है। बशर्ते की नया वाहन खरीदते समय ग्राहक को उसी कैटगरी के सरेंडर किए वाहन का सर्टिफिकेट पेश करना होगा।
स्क्रैप पॉलिसी के तहत ग्राहकों को नया वाहन खरीदते समय रोड टैक्स में नियमानुसार छूट मिलनी चाहिए। इस बाबत लिखित शिकायत मिलने पर संबंधित वाहन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बबीता वर्मा, एआरटीओ प्रशासन
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