नाबालिग बेटी की गैर इरादतन हत्या में मां को चार साल की सजा
नाबालिग बेटी की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में महिला को जिला न्यायाधीश की अदालत ने चार साल कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना भी...
अमरोहा। निज संवाददाता
नाबालिग बेटी की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में महिला को जिला न्यायाधीश की अदालत ने चार साल कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर सजा की अवधि छह माह और बढ़ जाएगी।
जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य निवासी सुनील रतूड़ी डिडौली कोतवाली क्षेत्र की एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे। वह फैक्ट्री की आवासीय कालोनी में परिवार के साथ रहते थे। 13 दिसंबर 2018 को सुनील की पत्नी सुनीता ने अपनी नौ वर्षीय बेटी सलोनी की चिमटे से पिटाई की, जिससे वह लहूलुहान हो गई। बेटी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सुनील की तहरीर पर पुलिस ने सुनीता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप मे रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपी मां का चालान करने के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा जिला न्यायाधीश सैयद वाइज मियां की अदालत में चल रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह केस की पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बेटी की गैर इरादतन हत्या में फंसी सुनीता के खिलाफ सबूत मुहैया कराए और पैरवी की। कोर्ट ने सुनीता को चार साल की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर सजा की अवधि में छह माह की और वृद्धि होगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।