अम्बेडकरनगर-एनडीपीएस एक्ट में दोषी को चार वर्ष का सश्रम कारावास, 40 हजार रुपए जुर्माना
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनील कुमार निषाद को चार वर्ष की सश्रम कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 2017 में बसखारी थाना क्षेत्र से शुरू हुआ, जब...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। एनडीपीएस एक्ट में दोषी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट परविन्द कुमार ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला सात वर्ष पूर्व बसखारी थाना क्षेत्र का है। बसखारी पुलिस एवं स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक जुलाई 2017 को बुकिया मोड़ माइनर के पास से आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के बिसईपुर निवासी सुनील कुमार निषाद पुत्र हरिश्चन्द्र को गिरफ्तार किया था जिसके कब्जे से तमंचा एवं दो किलो 25 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अखिलेश शुक्ला ने वादी मुकदमा समेत सात गवाह परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। गवाहों के बयान एवं अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत न्यायाधीश ने धारा 8/20 स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराध में दोषी सुनील कुमार निषाद को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड न जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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