एडीओ पंचायत भीटी समेत छह के विरुद्ध दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में एक लाख रुपए का सरकारी धन निकालने के लिए धोखाधड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने छह लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला जैतपुर खास गांव का...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। धोखाधड़ी कर करीब एक लाख रुपए का सरकारी धन निकालने के मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने ग्राम पंचायत सचिव, पूर्व प्रधान, पूर्व सहायक विकास अधिकारी भीटी समेत छह लोगों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष अहिरौली को दिया है। मामला जैतपुर खास गांव का है। जैतपुर खास निवासी अमरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर गांव के पूर्व प्रधान रजनीश सिंह उर्फ पिंकू पुत्र सत्यदेव सिंह, सुल्लू उर्फ बनारसी पुत्र अगरदी, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव जैतपुर, तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी भीटी, तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी भीटी में मनरेगा का डाटा फीडिंग करने वाले व्यक्ति एवं वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव जैतपुर प्रदीप कुमार तिवारी को विपक्षी बनाया। कहा कि पूर्व प्रधान ने बनारसी को हमराह करके तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों की सहायता से कूटरचना करके सुल्लू और बनारसी के नाम से दो अलग-अलग जाब कार्ड बनाकर फर्जी मास्टररोल की सहायता से पैसा निकलवाया गया जिसमें डाटा कम्प्यूटर में फीड करने वाले कर्मचारी की महती भूमिका रही। जानकारी होने पर पता चला दोनों नाम पर बीते पांच वर्षों में करीब एक लाख रुपए निकाला गया है। गांव के उमेश सिंह की शिकायत पर सचिव प्रदीप ने एक जाब कार्ड बंद होने की रिपोर्ट प्रेषित कर दी। सरकारी धन निकाल कर हड़प लेने की शिकायत अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने स्वंय 20 जुलाई 2023 को स्थानीय थाना एवं उच्च अधिकारियों से किया किन्तु विपक्षीगणों के प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह के तर्कों को सुनने के बाद सीजेएम ने विपक्षीगणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष अहिरौली को दिया। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर एफआईआर की प्रति न्यायालय में भेजने के लिए भी आदेशित किया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय का आदेश मिलते ही मुकदमा पंजीकृत विवेचना शुरू कर दिया जाएगा।
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