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चोरी में दोषी को वर्ष भर का कारावास

Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में, मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने चोरी और मारपीट के मामलों में दो आरोपितों को सजा दी। शहबाज को एक वर्ष की साधारण कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड मिला, जबकि...

Newswrap हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगरSat, 5 April 2025 12:12 AM
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चोरी में दोषी को वर्ष भर का कारावास

अम्बेडकरनगर। मॉनीटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने चोरी एवं मारपीट के मामले में दो आरोपितों को दंडित किया। अकबरपुर कोतवाली में बीते दिनों दर्ज चोरी के मामले में सीजेएम ने टांडा कोतवाली क्षेत्र के सकरावल पूरब निवासी शहबाज पुत्र शकील कुरैशी को अदालत ने जुर्म स्वीरोक्ति के आधार पर एक वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष-2010 में जैतपुर थाने में दर्ज मारपीट के अपराध में जेएम ने तिघरा निवासी रामअवध सिंह पुत्र शिवमूरत सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 11 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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