तमिलनाडु के बाबा ने दीक्षा के नाम पर की रेप की कोशिश, महिला ने दर्ज कराई एफआईआर
- दीक्षा के बहाने वाराणसी के गेस्ट हाउस में तमिलनाडु के कथित बाबा ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला की तहरीर के बाद भी पुलिस ने रपट की जगह एनसीआर दर्ज की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद अब रेप की कोशिश और छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। घटना बीते 25 दिसंबर की है।
Rape Attempt: कोलकाता के बहानगर की रहने वाली महिला से वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस में दीक्षा के बहाने तमिलनाडु के कथित बाबा ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला की तहरीर के बाद भी पुलिस ने रपट की जगह एनसीआर दर्ज की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद अब रेप की कोशिश और छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। घटना बीते 25 दिसंबर की है।
महिला ने बताया कि पारिवारिक मित्र एवं यू-ट्यूब चैनल के जरिये तमिलनाडु के त्रिची के सरपईनाथ करई आरीयामंगम स्थित श्री जय अघोराकाली धिरुकोविल ऐंड चैरिटेबल ट्रस्ट के राजागोपाल मणिकंदन के बारे में जानकारी मिली। साथ ही पति के साथ आश्रम में जाकर राजागोपाल से मिली। कई बार विभिन्न कार्यक्रम में असोम स्थित कामाख्या मंदिर के निकट भी उसके साथ गई। हर बार आरोपी राजागोपाल कहता कि दीक्षा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर देगा। उसके कहने पर महिला 23 दिसंबर को अपने पति और पारिवारिक मित्र के साथ पहुंची। आरोपी मणिकर्णिका घाट स्थित एक गेस्ट हाउस में रुका था। महिला को रात 12 बजे गंगा पार कुटिया में बुलाया। वहां पति के साथ गई। यह देख आरोपी भड़क गया। उसके कहने पर 25 दिसंबर को पीड़िता के पति कोलकाता लौट गये।
महिला दूसरे गेस्ट हाउस में रुकी थी। 25 दिसंबर को बाबा की एक शिष्या ने बाबा से मिलने के लिए बुलाया, वहां पहुंचने पर बाबा ने अश्लील हरकत की। वह रोते हुए अपने गेस्ट हाउस में चली गई। 29 दिसंबर की रात 10 बजे दूसरी शिष्या ने फोन कर कहा कि बाबा दीक्षा देना चाहते हैं। इस दौरान वहां पहुंचने पर बाबा के कमरे में बंद कर दिया गया। आरोपी ने दुष्कर्म का प्रयास किया।
महिला का आरोप, पुलिस ने बदलवाई तहरीर
महिला ने बताया कि 29 दिसंबर की रात की घटना के बाद 30 दिसंबर को वह चौक थाने पर गई थी। तब वहां पुलिस ने तहरीर बदलवाकर हस्ताक्षर करा लिया। सदमे में वह थाने में ही गिरकर बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से पहली जनवरी को वह छूटी। पति के साथ थाने पर पहुंची तो पुलिस ने केवल एनसीआर दर्ज किया। चौक इंस्पेक्टर विमल मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में महिला की तहरीर के आधार पर मारपीट और धमकी में एनसीआर दर्ज की गई थी। महिला के बयान के आधार पर अब धाराएं बढ़ाकर केस दर्ज किया जा रहा है।