शुआट्स के कुलपति को राहत से इनकार

शुआट्स के कुलपति आरबी लाल, प्रतिकुलपति व निदेशक प्रशासन विनोद बी लाल तथा विभिन्न पदाधिकारियों सुनील बी लाल, अजय कुमार एलिसन लारेन्स, रंजन ए जॉन, आशीष कुमार, संदीप खन्ना को 23 करोड़ के गबन के आरोप में...

हिन्दुस्तान टीम इलाहाबादTue, 19 Dec 2017 01:29 PM
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शुआट्स के कुलपति आरबी लाल, प्रतिकुलपति व निदेशक प्रशासन विनोद बी लाल तथा विभिन्न पदाधिकारियों सुनील बी लाल, अजय कुमार एलिसन लारेन्स, रंजन ए जॉन, आशीष कुमार, संदीप खन्ना को 23 करोड़ के गबन के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के तहत कोई राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक की मांग में दाखिल याचिकाओ पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता, आशुतोष मिश्र, शोभित जायसवाल, सुशांत गुप्ता, शैलाभ प्रजापति, संतोष पंकज की भी गिरफ्तारी पर रोक की मांग में दाखिल याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कान्त, एजीए निखिल चतुर्वेदी व अली मुर्तजा ने बहस की।

मालूम हो कि 5 मई 17 को मार्च 2013 से नवम्बर 2016 तक एक्सिस बैंक सिविल लाइंस इलाहाबाद में शुआट्स के खातों से लगभग 23 करोड़ रुपये धोखाधड़ी कर निकाल लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और शुआट्स के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। विवेचना के दौरान कुलपति सहित शुआट्स के कई अन्य अधिकारियों की लिप्तता का खुलासा हुआ।

मामले की विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी कर कर रहे हैं। इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अन्य के खिलाफ विवेचना जारी है। कोर्ट के निर्देश पर विवेचनाधिकारी ने गबन राशि से आरोपियों द्वारा खरीदी गई सम्पत्तियों का ब्योरा पेश किया। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी है।

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