संत निरंकारी मंडल के निवासियों की बेदखली पर रोक
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सन्त निरंकारी भवन कृष्णनगर कीडगंज प्रयागराज व सत्संग भवन सन्त निरंकारी मण्डल के निवासियों को बिना क़ानूनी प्रक्रिया के जबरन बेदखली पर रोक लगा दी...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सन्त निरंकारी भवन कृष्णनगर कीडगंज प्रयागराज व सत्संग भवन सन्त निरंकारी मण्डल के निवासियों को बिना क़ानूनी प्रक्रिया के जबरन बेदखली पर रोक लगा दी है। विवादित भवन को रेलवे की जमीन बताते हुए याचियों को खाली करने का नोटिस दिया गया और कहा गया कि ख़ाली न करने पर उनके भवन ध्वस्त कर दिए जाएंगे जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने सन्त निरंकारी मण्डल की याचिका पर दिया है।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर का कहना था कि कोर्ट के जिस फैसले के आधार पर रेलवे कार्यवाही कर रही है ,वह उन पर लागू नही होता। उस मुकदमे में वह पक्षकार नहीं थे और भूमि का याचियों ने बैनामा कराया है। पिछले कई दशकों से वे निवास कर रहे हैं। जबरन बेदखल करना उनके विधिक अधिकारों का हनन है।
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