प्रो. आरबी लाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

हाईकोर्ट ने शुआट्स के कुलपति प्रो. आरबी लाल की नैनी थाने में वेतन आहरण में अनियमितता के आरोप में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति अशोक...

हिन्दुस्तान टीम इलाहाबादThu, 22 March 2018 01:33 PM
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हाईकोर्ट ने शुआट्स के कुलपति प्रो. आरबी लाल की नैनी थाने में वेतन आहरण में अनियमितता के आरोप में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने प्रो. आरबी लाल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

प्रवक्ता परवेज अख्तर अंसारी के अनुसार याचिका में कहा गया है कि सभी भुगतान प्राविधानित नियमों के तहत किए जाते हैं और ऑडिट में किसी प्रकार की अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है। सभी पदों की नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण/मानदेय/ विशेष भत्ता आदि का भुगतान सोसायटी की प्रबंध समिति की मंजूरी एवं अनुमोदन के बाद ही विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार किया जाता है। साथ ही वेतन एवं भत्तों का भुगतान सीधे खाते में किया जाता है इसलिए अनियमितता का सवाल ही नहीं उठता। परवेज अख्तर अंसारी का कहना है कि सुनियोजित साजिश के तहत शुआट्स के अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची जा रही है और भाजपा नेता के दबाव में 107 वर्ष पुराने ऐतिहासिक संस्थान को नष्ट किए जाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि आडिट रिपोर्ट को दरकिनार कर 20 बेगुनाह अधिकारियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

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