Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Allahabad High Court judge expressed his views on UCC and explained its purpose

यूसीसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने रखी अपनी बात, बताया क्या है उद्देश्य

यूसीसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. शेखर कुमार यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता एक ऐसे सामान्य कानून को संदर्भित करता है। उन्होंने समान नागरिक संहिता के उद्देश्य के बारे में बताया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 9 Dec 2024 01:22 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. शेखर कुमार यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता एक ऐसे सामान्य कानून को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने आदि में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं। वह हाईकोर्ट बार के लाइब्रेरी हाल में रविवार को विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ काशी प्रांत एवं उच्च न्यायालय इकाई के प्रांतीय अधिवेशन में बोल रहे थे।

चार सत्रों में आयोजित विहिप की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि विधि प्रकोष्ठ विहिप के राष्ट्रीय सह संयोजक अभिषेक आत्रेय ने कहा कि बांग्लादेश में दूसरा कश्मीर दिखता है। अस्मिता को बचाए रखने के लिए हम सभी को संगठित रहना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता एके संड ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वक्फ बोर्ड ने अधिक तादाद में विभिन्न संगठनों की भूमि को अपने नाम कर लिया है।

क्षेत्रीय संयोजक विधि प्रकोष्ठ बृजेंद्र सिंह ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। वरिष्ठ अधिवक्ता और हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष वीपी श्रीवास्तव ने धर्मांतरण कारण और निवारण विषय पर विचार साझा किया। संयोजक अरविंद कुमार मिश्र ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार जताया। सह संयोजक ब्रजेश सिंह ओम, प्रकाश सिंह, सह संयोजक अखिलेश शुक्ल, कविता तोमर, हरबंश सिंह, शिव गोपाल सिंह, अजय सिंह, गौरव द्विवेदी, मनीष द्विवेदी के अलावा जौनपुर, सुल्तानपुर प्रतापगढ़, अमेठी, कौशाम्बी, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर एवं वाराणसी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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