धुएं का छल्ला उड़ाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई शून्य
Aligarh News - धुएं का छल्ला उड़ाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई शून्य केवल स्लोगन व पंपलेट

सार्वजनिक स्थल हो या फिर सरकारी दफ्तर धूम्रपान हर जगह वर्जित है। लेकिन यह केवल कागजों तक ही है। धुआं उड़ाया जा रहा है, लेकिन धुआं उड़ाने वाले पर कार्रवाई शून्य है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग व पुलिस को चालान करने होते हैं। इसके अलावा सभी विभागाध्यक्ष भी चालान करा सकते हैं। लेकिन दफ्तरों में सरेआम लोग सिगरेट पीते दिख जाएंगे और चालान नहीं होता है। कोटपा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहां पर कार्रवाई के नाम खानापूर्ति है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर प्रवर्तन दल का भी गठन किया गया है।
पुलिस के साथ लीगल टीम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई करती है। दूसरी ओर नगर निगम को भी अधिकार हैं। लेकिन नगर निगम अपने क्षेत्र परिसर में कार्रवाई नहीं कर पाता है। सिगरेट व तंबाकू का कारोबार करोड़ों रुपये में है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों, खाद्य सुरक्षा, पुलिस को सार्वजनिक स्थल व कार्यालय परिसर में सिगरेट पीने पर जुर्माना लगाती है। लेकिन जुर्माने व चालान काटने की प्रक्रिया से विभाग भी अनभिज्ञ हैं। कार्रवाई को गठित की गई है एनफोर्समेंट की टीम सीएमओ डा. नीरज त्यागी ने बताया कि कार्रवाई के लिए एनफोर्समेंट की टीम गठित की गई है। इसमें चालान भी हुए होंगे। लेकिन जानकारी करानी होगी। समय समय पर शिक्षण संस्थानों, सड़कों, बस स्टॉप, रेस्तरां, अस्पतालों व पर्यटन स्थलों सहित अन्य सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों कार्रवाई की जाती है। इसमें पुलिस भी साथ रहती है। ऐसी जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाकर नागरिकों को जागरूक भी किया जाता है। वहीं नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मुकेश कुमार ने बताया कि नगर निगम स्तर से चालान नहीं किया जाता है।
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