दो लाख से अधिक के कारोबार की आयकर को देनी होगी सूचना
Aligarh News - फोटो.. -अस्पताल, आटोमोबाइल, बैंक्वेट हाल, मैरिज होम, मोबाइल विक्रेता नहीं दे रहे सूचना -आयकर
फोटो.. -अस्पताल, आटोमोबाइल, बैंक्वेट हाल, मैरिज होम, मोबाइल विक्रेता नहीं दे रहे सूचना
-आयकर विभाग ने कहा एसएफटी 13 के तहत आयकर विभाग को सूचना दें
-जानकारी नहीं देने पर आयकर विभाग ऐसे ट्रेडों के खिलाफ करेगा कार्रवाई
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
दो लाख से अधिक कारोबार या फिर दो लाख रुपये नगद एक मुश्त लेन देन करने वालों को आयकर विभाग को सूचना देनी होगी। आयकर विभाग की मानें तो अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, ऑटोमोबाइल, मैरिज होम, मोबाइल विक्रेता, कैटर्स, ठेकेदार समेत अन्य ट्रेड में दो लाख से अधिक का नगद लेन देन हो रहा है, लेकिन इसकी सूचनाएं आयकर विभाग के पास नहीं आ रही है। सूचना नहीं देने पर आयकर विभाग कार्रवाई करेगा।
मैरिस रोड आयकर भवन के सभागार में आयकर निदेशक आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण पश्चिमी यूपी व उत्तराखंड आरके गुप्ता, अपर निदेशक आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण पश्चिमी यूपी व उत्तराखंड-कानपुर पीयूष कोठारी के नेतृत्व में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें अस्पताल, बैंक्वेट हाल, ऑटोमोबाइल समेत विभिन्न ट्रेड, सीए, अधिवक्ता व करदाताओं को बुलाया गया। आयकर अफसरों ने कहा कि दो लाख तक के नगद कारोबार व दो लाख तक एक मुश्त नगद लेन देन की सूचना आयकर विभाग को देनी अनिवार्य है। इसका मकसद करदाताओं की संख्या बढ़ानी, कालेधन पर रोक लगाना व राजस्व में इजाफा करना है। आयकर निरीक्षक रंजीत शर्मा ने बताया कि अस्पताल, बैंक्वेट हाल, मैरिज होम, मोबाइल शोरूम संचालक, ऑटोमोबाइल विक्रेता समेत दर्जनों ट्रेड के व्यापारी दो लाख से अधिक का कारोबार नगद में कर रहे हैं, लेकिन इसकी सूचना आयकर विभाग को नहीं दे रहे हैं।
एसएफटी-13 के तहत दाखिल करनी होगी सूचना
-आयकर अधिकारी खालिद फरीदी ने बताया कि दो लाख नगद कारोबार व लेन देन की सूचना एसएफटी-13 के तहत दाखिल करना होगा। बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को भी दो लाख रुपये का नगद भुगतान करता है तो भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसके पैन कार्ड समेत उसकी सूचना दे ताकि आयकर विभाग नोटिस जारी कर उस व्यक्ति से आय का स्रोत जान सके। करदाता को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर सकते हैं। बताया कि दर्जनों से अधिक सेक्टर में लेन देन हो रहा है। लेकिन सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। इसलिए सीए, अधिवक्ता व करदाताओं को इसके बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर आयकर अधिकारी अंजनेश मित्तल, आयकर अधिकारी मुकेश अग्रवाल, आयकर निरीक्षक गिरीश चंद्र शर्मा, विपिन तिवारी, मनोज कुमार, हरीश लाल, पंकज यादव, अतुल कुमार चौरसिया, शुभम तिवारी मौजूद रहे।
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