हमले के दोषी दंपती को सात-सात वर्ष की सजा
अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में 14 साल पुराने हमले के मामले में एक दंपती को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय की अदालत ने सुनाया। साथ ही, 30-30 हजार...
हमले के दोषी दंपती को सात-सात वर्ष की सजा अलीगढ़। इगलास क्षेत्र के 14 वर्ष पुराने हमले के मुकदमे में दंपती को दोषी करार देकर अदालत ने सात-सात वर्ष कैद से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय राघवेंद्र मणि की अदालत ने सुनाया है। साथ में 30-30 हजार रुपया अर्थदंड भी नियत किया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह के अनुसार यह घटना सात अप्रैल 2010 की है। वादी मुकदमा बलकन नगरिया निवासी महेश के अनुसार सुबह उसके भाई की बेटी व गांव के राजेंद्र की लड़की में झगड़ा हो गया था। इसी विवाद में दोपहर में नामजद राजेंद्र आदि परिजनों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान हाथों में तमंचा, लाठी व डंडा लेकर मारपीट की। बीचबचाव में आए भाई पप्पू, बेटे मोहित व पत्नी को पीटा। इस दौरान फायर किया गया, जिससे गोली लगने पर पप्पू जख्मी हो गया। इसी मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीटदायर की।जिसमें साक्ष्यों व गवाही के आधार पर नामजद राजेंद्र व उसकी पत्नी मंजू देवी को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है।
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