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उपचुनाव: मतदाता पहचान पत्र नहीं तो इन विकल्पों को दिखाकर डाल सकते हैं वोट

खैर विधानसभा के उपचुनाव में मतदान के लिए अगर मतदाता के पास पहचान पत्र नहीं है, तो वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर वोट डाल सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Fri, 15 Nov 2024 08:27 PM
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उपचुनाव: मतदाता पहचान पत्र नहीं तो इन विकल्पों को दिखाकर डाल सकते हैं वोट -चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पों की सूची प्रशासन ने की जारी

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। 20 नवंबर को खैर विस के लिए होने वाले उपचुनाव को मतदान होना है। ऐसे में अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है। तो आप 12 विकल्प फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी. ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार खैर के उप चुनाव के लिये मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक रूप में कुल 12 फोटो पहचान दस्तावेजो में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजो की सूची

आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक, डाकघरो द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आईजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायको/विधान परिषद सदस्यो को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।

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