एएमयू में पढ़ने वाले किसान पुत्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति
Aligarh News - विशेष खबर पहली बार शासन स्तर से किया गया एएमयू का चयन सीएम कृषक छात्रवृत्ति
विशेष खबर पहली बार शासन स्तर से किया गया एएमयू का चयन
सीएम कृषक छात्रवृत्ति योजना में छात्रों को मिलेगा लाभ
अभी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थान ही थे शामिल
बीएएसी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का किया जाएगा चयन
तीन हजार रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, परिजन का कृषक होना जरूरी
अलीगढ़, रवि सक्सेना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के एग्रीकल्चर से स्नातक और परास्नातक करने वाले किसान के बेटे-बेटियों को मुख्य मंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। शासन स्तर से पहली बार मंडी परिषद की संचालित योजनाओं में एएमयू का चयन किया गया है। छात्र-छात्राओं का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले पात्रों के परिजनों का कृषक होना जरूरी होगा।
मंडी परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान उपहार योजना, कृषक दुर्घटना योजना, व्यापारी एवं व्यापारी-आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना, मंडी स्थल अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के साथ मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिए जाने की जिम्मेदारी है। इन सभी योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना का लाभ आज तक किसी को नहीं दिया जा सका। जनपद में कृषि विश्व विद्यालय, कृषि संस्थान न होने की वजह से योजना का संचालन नहीं हो सका। इस बार शासन ने इस योजना में कृषि महाविद्यालय को शामिल कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चयन किया है। प्रति वर्ष कृषि स्नातक के 10 और स्नातकोत्तर के 5 बच्चों को योजना का लाभ दिया जाएगा। चयनित छात्र-छात्राओं को 3000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। योजना के तहत कृषकों, खेतिहार मजदूरों के पुत्र व पुत्रियों को छात्रवृत्ति दिया जाना है।
ये होनी चाहिए पात्रता
छात्र-छात्राओं का उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
कृषकों के भू-अभिलेख में कृषि भूमि आवेदन के दिनांक को दर्ज हो।
छात्रवृत्ति का आधार मेरिट होगा। स्नातक के लिए यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट की उत्तीर्ण परीक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत प्राप्तांक और अन्य बोर्ड के लिए न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक का मानक है, जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम अंक 70 प्रतिशत होने चाहिए।
योजना की शर्ते, नियम
छात्र-छात्रा को अपना आवेदन, प्रमाण पत्र 12वीं या स्नातक की अंक तालिका के साथ शिक्षा संस्था के प्राधिकारी के पास जमा करना होगा।
योजना के तहत मेरिट के आधार पर पात्रों को लाभ दिया जाएगा। प्रथम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।
छात्रवृत्ति किसी अन्य स्त्रोत से मिल रही है तो इस दशा में मंडी परिषद की दी जाने वाली छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनकर अन्य को वापस करना होगा।
किसी भी समय पता चलता है कि कोई सूचना छिपाई गई है, तो बिना पूर्व सूचना के छात्रवृत्ति खत्म कर दी जाएगी।
इस तरह होगा चयन
महाविद्यालय द्वारा पात्र छात्र, छात्राओं का चयन किया जाएगा। पात्रों की सूची अनुमोदन के लिए समिति के सामने रखी जाएगी। चयन समिति में महाविद्यालय के प्राचार्य व अन्य अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग के उप निदेशक (प्रशासन, विपणन), मंडी परिषद सदस्य होंगे।
वर्जन
मुख्य मंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। शासन स्तर से एएमयू का चयन किया गया है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरु की जाएगी। पात्र कृषक पुत्र-पुत्रियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा।
संजय कुमार सिंह, उप निदेशक प्रशासन, मंडी परिषद
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