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एएमयू में बिना लाइसेंस के मीट आपूर्ति के मामले में मुकदमा दायर

Aligarh News - एएमयू में बिना लाइसेंस के मीट आपूर्ति के मामले में एफडीए ने एडीएम सिटी न्यायालय में दो ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। सुलेमान हॉल में बिना लाइसेंस की आपूर्ति की गई थी, जिसमें एक ठेकेदार के...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Tue, 18 Feb 2025 08:40 PM
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एएमयू में बिना लाइसेंस के मीट आपूर्ति के मामले में मुकदमा दायर

एएमयू में बिना लाइसेंस के मीट आपूर्ति के मामले में मुकदमा दायर -एफडीए की ओर से एडीएम सिटी न्यायालय में दो ठेकेदारों पर कराया गया

-बीते दिनों सुलेमान हॉल व फूड क्राफ्ट इंस्ट्टीयूट में मिली थी बिना लाइसेंस आपूर्ति

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। एएमयू में बिना लाइसेंस के मीट आपूर्ति के मामले में एफडीए की ओर से एडीएम सिटी न्यायलय में मुकदमा दायर कराया गया है। न्यायालय में दोनों पर अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी।

एएमयू के सुलेमान हाल में बीफ पार्टी का नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एफडीए की टीम ने हॉल में खानपान के नमूने लेने के अलावा मीट आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के लाइसेंस की जांच की थी। जिसमें जमालपुर निवासी मो. जहीद के द्वारा मुर्गे के मीट की आपूर्ति किया जाना सामने आया था। इस ठेकेदार के पास एफडीए से जारी लाइसेंस नहीं था। दूसरी कार्यवाही एएमयू परिसर में संचालित फूड क्राफ्ट इंस्ट्टीयूट में मीट की आपूर्ति करने वाले आस मोहम्मद, फिरदौस नगर के खिलाफ की गई है। इन दोनों पर ने खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षा अधिनियम-2006 के प्रावधानों की धारा-58 के तहत मुकदमा दायर किया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य दीनानाथ यादव के अनुसार अन्य हॉलों में भी मीट की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के लाइसेंस की जांच कराई जा रही है।

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