किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Aligarh News - अलीगढ़: एडीजे पाक्सो की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी आसिफ को 20 साल की सजा सुनाई। घटना 17 फरवरी 2021 की है। एक अन्य मामले में मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को भी...
अलीगढ़: एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने टप्पल क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी आसिफ उर्फ आस मोहम्मद को 20 साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि घटना 17 फरवरी 2021 की है। आरोपी ने 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।
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मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की सजा
अलीगढ़: एडीजे पाक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने गभाना क्षेत्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने 40 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि घटना 5 सितंबर 2024 की है। 17 वर्षीय किशोरी के पिता नोएडा में रहते हैं। घटना के समय परिवार खेत पर गया हुआ था। पड़ोसी सचिन उर्फ सच्चू ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। मामले में तेजी से सुनवाई हुई। आरोप तय होने के बाद मात्र 40 दिनों में अदालत ने दोषी को सजा सुना दी।
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छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की सजा
अलीगढ़: एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने पिसावा क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी अनुज कुमार को दो साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि घटना 16 अक्टूबर 2016 की है। पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने छेड़छाड़ कर दी। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सजा सुनाई गई।
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जुर्म स्वीकार करने पर नहीं बढ़ाया कारावास
अलीगढ़ : एडीजे ईसी एक्ट संजय कुमार यादव की अदालत ने बिजली चोरी के दोषी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई अवधि व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बिजली विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ के अनुसार अतरौली के कस्सावान निवासी सगीर 29 अगस्त 2013 को बिजली चोरी में पकड़ा गया। कोर्ट में उसके हाजिर न होने पर वारंट जारी हुए। 24 अप्रैल 2024 को उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। जुर्म स्वीकार करने पर उसे जेल में बिताई गई अवधि व जुर्माने से दंडित किया गया है।
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मारपीट में 14 लोगों को चार साल का कारावास
अलीगढ़ : एडीजे 17 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने गंगीरी क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट के छह साल पुराने मामले में दोनों पक्षों से 14 लोगों को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। एक पक्ष से गंगीरी के गांव कुमरौआ के मुनेश ने तहरीर दी थी। इसमें कहा कि 7 दिसंबर 2018 को वह घर में थे। तभी मान सिंह, राजाराम, सुभाष, सत्यप्रकाश, दानवीर सिंह, सुरेंद्र, झाऊसिंह, शिशुपाल ने मारपीट कर दी। दूसरी ओर से गांव के शिशुपाल सिंह ने तहरीर देकर कहा कि वह अपने घर पर थे। रंजिशन नत्थू सिंह, मुकेश कुमार, मुनेश कुमार, रामवीर, माधौ व राजू ने मारपीट कर दी। पुलिस ने दोनों तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है।
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