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छेड़छाड़ व गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्रों को तीन साल कारावास

Aligarh News - अलीगढ़ की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ और उसके पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र को तीन साल की सजा सुनाई। घटना 27 अगस्त 2021 को हुई थी। आरोपी राम सिंह ने किशोरी से छेड़छाड़ की, जिसके बाद...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Fri, 31 Jan 2025 09:13 PM
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छेड़छाड़ व गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्रों को तीन साल कारावास

अलीगढ़ : एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ व इसके पिता की गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्रों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। दो महिलाओं को बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि हरदुआगंज क्षेत्र में यह घटना 27 अगस्त 2021 की है। क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज मुकदमे में बताया कि उसकी 15 वर्षीय साली से पड़ोसी राम सिंह ने रात में छत पर छेड़छाड़ की। चीख पुकार सुनकर घरवाले पहुंचे तो आरोपी भाग गया। 28 अगस्त को किशोरी के पिता पर थाने जाते समय राम सिंह, इसके भाई लेखराज सिंह, पिता गुलाब सिंह, विमलेश व शांति देवी ने लाठी-डंडा व फरसा व राड से हमला कर दिया। फैसले का दबाव बनाया। किशोरी व उसकी मां से भी मारपीट की। गंभीर हालत में पिता को जेएन मेडिकल कालेज लाया गया। यहां से दिल्ली के सफदरजंग हास्पिटल रेफर कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई। प्रकरण में छेड़छाड़ व गैरइरादतन हत्या में पांचों लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्यों व गवाहों के आधार अदालत ने रामसिंह को छेड़छाड़ व गैरइरादतन हत्या और लेखराज व गुलाब सिंह को गैरइरादतन हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। रामसिंह पर 25 हजार, लेखराज व गुलाब पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विमलेश व शांति देवी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

अलीगढ़ : एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि घटना सासनीगेट क्षेत्र में 17 सितंबर 2022 की है। क्षेत्र की एक महिला ने मुकदमे में कहा कि 17 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी क्षेत्र का मनीष कुमार घर में घुस आया और बेटी को धमकाते हुए कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। शोर सुनकर घर पहुंचे लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मनीष को जेल भेज दिया। साक्ष्यों व गवाही का संज्ञान लेकर अदालत ने मनीष को 10 साल की सजा सुनाई है।

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जानलेवा हमले में भाई-बहन सहित चार को तीन साल की सजा

अलीगढ़ : एडीजे 11 रजनेश कुमार की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में चार लोगों को दोषी पाते हुए तीन साल कारावास व 16,500-16,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में बहन-भाई शामिल हैं।

एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि छर्रा थाना क्षेत्र के गांव छौगवां निवासी मोती सिंह ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि बेटे अमरपाल उर्फ डब्बू व गांव निवासी खूबी सिंह के साथ वह खेत से घर लौट रहे थे। गांव के उपेंद्र उर्फ प्रमोद, उसके पिता कृपाल सिंह, भाई आकाश उर्फ पेता, बहन मंजू व बलवीर सिंह अपने घर के बाहर खड़े थे। इन सब से अमरपाल को पकड़कर गालीगलौज की। तगादा करने की बात कहते हुए मारपीट कर दी। तमंचे से फायर किया, जो मिस हो गया। फिर जान से मारने की धमकी देकर वे लोग भाग गए। पुलिस ने पांचों पर मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी। सत्र परीक्षण के दौरान कृपाल सिंह की मौत हो गई। अदालत ने उपेंद्र, आकाश, मंजू व बलवीर को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

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