Hindi NewsUttar-pradesh NewsAgra NewsThree Convicted for Drug Trafficking Sentenced to 10 Years and Fine

तीन आरोपियों को 10 साल की कैद, जुर्माना

Agra News - विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना सिंह ने तीन अभियुक्तों दिलीप कुमार यादव, विष्णुदत्त मिश्रा और दिव्यांशू केसरवानी को नशीले पदार्थ के मामले में दोषी पाया। उन्हें 10 साल की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराThu, 30 Jan 2025 09:11 PM
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तीन आरोपियों को 10 साल की कैद, जुर्माना

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ज्योत्सना सिंह ने पौने तीन साल पुराने नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है। आरोपी दिलीप कुमार यादव, विष्णुदत्त मिश्रा और दिव्यांशू केसरवानी को 10 साल के कारावास और कुल तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ ने आरोपियों को अधिक सजा से दंडित किए जाने की प्रार्थना की। यह मामला थाना बाह क्षेत्र का है। वादी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार ने तहरीर देते हुए कहा कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना प्राप्त हो रही थी। 8 अप्रैल 2022 को पुलिस को मुखबिर ने बताया कि उदी मोड़, इटावा की ओर से एक ट्रक आने वाला है जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा लदा है। पुलिस ने ट्रक को रोक लिया और 40 प्लास्टिक बोरों में कुल एक हजार 187 पैकेट में 12 क्विंटल 31 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस ने मामला साबित करने के लिए छह गवाहों के बयान दर्ज कराए। दो आरोपियों बिटटू सिंह और राजकुमार को आरोपों से बरी कर दिया गया है।

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