दुराचार के आरोपी की जमानत खारिज
आगरा। लड़की को मारपीट कर बंधक बना छेड़छाड़ एवं दुराचार के मामले में आरोपित...
लड़की को मारपीट कर बंधक बना छेड़छाड़ एवं दुराचार के मामले में आरोपित राजदेव निवासी दयालबाग को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला जज मयंक कुमार जैन ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। वादिया ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि तीन सितंबर 2020 की शाम उसकी परिचित युवती ने षड़यंत्र के तहत फोन कर अपने घर बुलाया। वहां से दोनों साथ-साथ दयालबाग आए। वहां स्थित घर में मौजूद आरोपित व अन्य व्यक्ति मिले। वहां मिलकर इन लोगों ने पार्टी की। उसकी परिचित युवती ने वादिया को आरोपी राजदेव के साथ सोने के लिए उस पर दबाव डाला। उसने विरोध किया तो इन्होंने गाली-गलौज एवं मारपीट कर वादिया को कमरे में बंद कर दिया। आरोपित ने उसके साथ दुराचार किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता ने जमानत का विरोध किया। तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर प्रकृति का है।
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