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आज ही जमा कर दें जीएसटी रिटर्न, फायदे में रहेंगे

Agra News - जिन कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर पांच करोड़ रुपये तक है, वे अपना मार्च 2020 अवधि का जीएसटी मासिक रिटर्न 3बी बिना ब्याज एवं विलंब शुल्क के पांच जुलाई तक जमा कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस तारीख तक...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSat, 4 July 2020 07:32 PM
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जिन कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर पांच करोड़ रुपये तक है, वे अपना मार्च 2020 अवधि का जीएसटी मासिक रिटर्न 3बी बिना ब्याज एवं विलंब शुल्क के पांच जुलाई तक जमा कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा तो उनको अगले दिन से 50 रुपये रोजाना विलंब शुल्क (अधिकतम 500 रुपये) देना होगा। इसके साथ ही उनको देय टैक्स पर नौ फीसदी की दर से ब्याज देनी होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार मार्च का महीना कारोबार के लिहाज से अहम है। इसी महीने वित्तीय वर्ष की गतिविधियों का समापन होता है। सभी कारोबारी अपने बही खातों में दर्ज आंकड़ों का मिलान अपने जीएसटी रिटर्न में दर्ज आंकड़ों से करते हैं। मिलान की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है चूंकि जीएसटी कानून में एक बार रिटर्न दाखिल करने के बाद संशोधन का कोई विकल्प नहीं होता है। लॉकडाउन के चलते मिलान की यह प्रक्रिया नहीं हो सकी।

जीएसटी विशेषज्ञ सीए सौरभ अग्रवाल के अनुसार छोटे कारोबारियों की इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से उक्त छूट जारी की गई है। इसलिए जिन व्यापारियों ने अभी तक अपना यह अहम रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे यह कार्य अविलंब कर दें। इससे उनके खाते तो अपडेट रहेंगे, आने वाले समय में वार्षिक रिटर्न में भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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