एससी-एसटी एक्ट के आरोप में सैलून संचालक पर मुकदमा
एससी-एसटी एक्ट के तहत सैलून संचालक और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वादी वीरेंद्र कुमार सिंह ने अदालत में आवेदन देकर बताया कि 31 जुलाई को सैलून संचालक ने जाति सूचक शब्दों का...
एससी-एसटी एक्ट, मारपीट एवं अन्य में आरोपित सैलून संचालक और आठ-नौ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकंदरा को दिए। वादी वीरेंद्र कुमार सिंह ने अधिवक्ता शैलेंद्र सोनी के माध्यम से अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कहा कि वह सरकारी कर्मचारी हैं। आरोप है कि 31 जुलाई 24 की रात दो अज्ञात व्यक्ति सोसाइटी के मुख्य द्वार पर लघुशंका कर रहे थे। महिलाओं के टहलने के कारण उन्हें टोकने पर सैलून संचालक ने वादी के साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द कहे। उसके बुलावे पर आए युवक गार्ड को धमका कर सोसाइटी में घुस आए। उन्होंने वहां उत्पात मचाया।
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