मारपीट एवं एससी-एसटी एक्ट में प्रधान पर मुकदमा
ग्राम शाहपुर नदीम के प्रधान के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रधान ने उसकी पत्नी को सफाई का पैसा नहीं दिया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग...
मारपीट एवं एससी-एसटी एक्ट के आरोप में ग्राम शाहपुर नदीम के प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत के आदेश पर थाना सैंया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की कार्रवाई की है। इसमें प्रधान पर सफाई कर्मी महिला के पैसे न देने पर उसके और उसके पति से मारपीट एवं जाति सूचक शब्द कहने का आरोप है। वादी सुल्तान ने अधिवक्ता गिर्राज सिंह रावत के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने के बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा कि उसकी पत्नी वर्ष 2018 में गांव शाहपुर नदीम में बने सार्वजनिक शौचालय पर सफाई का कार्य करती थी। पत्नी को छह हजार रुपये प्रति माह वेतन प्रधान द्वारा दिया जाता था। वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में पूर्व प्रधान हार गए।
नए प्रधान के रूप में विपक्षी जीत गए। उन्होंने वादी की पत्नी को आश्वासन दिया कि तुम सफाई करती रहो, मजदूरी मैं देता रहूंगा। वादी की पत्नी ने अक्तूबर 2023 तक सफाई का कार्य किया। पिछले करीब एक वर्ष का 72 हजार रुपये बकाया था। विपक्षी प्रधान रुपया देने में आनाकानी करते रहे। उसकी पत्नी को सफाई करने से रोक दिया और दूसरी महिला को सफाई कार्य पर लगा दिया।
आरोप है कि चार अगस्त की सुबह वादी और उसकी पत्नी ने विपक्षी प्रधान से अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो जाति सूचक शब्द कहे और गालियां दीं। वादी से मारपीट की, उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और धमकी दी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।