31 तक जीएसटी में पंजीकरण करा लें केबिल ऑपरेटर
जीएसटी कर व्यवस्था में मनोरंजन कर समाहित होने के बाद भी वस्तु एवं सेवा कर के पंजीकरण से दूरी बनाने वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), लोकल केबिल ऑपरेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क आदि के...
जीएसटी कर व्यवस्था में मनोरंजन कर समाहित होने के बाद भी वस्तु एवं सेवा कर के पंजीकरण से दूरी बनाने वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), लोकल केबिल ऑपरेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क आदि के सेवा प्रदाताओं की एक बैठक बुधवार को जयपुर हाउस स्थित वाणिज्य कर (राज्य कर विभाग) दफ्तर में बुलाई गई। इसमें विभाग के मास्टर ट्रेनर और अन्य अधिकारियों ने व्यापारियों को इस व्यवस्था की जानकारी दी। उनकी शंकाओं का निराकरण किया।
इन सभी को 31 जनवरी तक जीएसटी पंजीकरण कराने की हिदायत दी गई। बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड वन डॉ. बुद्धेश मणि, संयुक्त आयुक्त एमके शुक्ल और सीपी मिश्र, उप आयुक्त केके राय, सहायक आयुक्त पुनीत अग्निहोत्री एवं प्रशांत कुमार, मनोरंजन कर विभाग से आरडी रावत और विपिन कुमार शामिल रहे।
एमएसओ की शिकायत
लोकल केबिल ऑपरेटर प्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारियों को बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दर में कमी हुई है। लेकिन अभी भी एमएसओ उनसे ज्यादा धनराशि वसूल कर रहे हैं। उनको इस मसले के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया गया। कहा कि जरुरत पड़ने पर प्रवर्तन इकाइयों से मामले की जांच कराई जाएगी।
इनका भी कराया जा रहा पंजीकरण
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