चेक डिसऑनर के दोषी को छह माह की सजा
चेक डिसऑनर के मामले में मुकेश को छह महीने की सजा और 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। रिटायर एयर फोर्स ऑफिसर ने वादी से उधार लिए रुपये के लिए चेक दिए थे, जो बैंक में पेश करने पर डिसऑनर हो गए।...
Newswrap हिन्दुस्तान, आगराWed, 4 Sep 2024 05:34 PM
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चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित मुकेश निवासी कमला नगर को दोषी पाते हुए एसीजेएम मोहित कुमार प्रसाद ने छह माह के कारावास और 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। रिटायर एयर फोर्स ऑफिसर शिवचरन लाल ने अधिवक्ता राजेश यादव और अदिति यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया। आरोप लगाया कि आरोपित ने वादी से उधार लिए रुपये के एवज में उसे 70 हजार रुपये के चेक दिए। जिन्हें बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चेक डिसऑनर हो गया। नोटिस उपरांत भी धनराशि न देने पर वादी ने न्याय के लिए अदालत की शरण ली।
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