Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़आगराMan Convicted Under POCSO Act for Molestation Threatening Minor in Etmadpur

छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की सजा

एत्मादपुर निवासी दिनेश को छेड़छाड़, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश कुंदन किशोर सिंह ने उसे तीन वर्ष की कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता के...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराWed, 21 Aug 2024 05:37 PM
share Share

छेड़छाड़, धमकी और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित दिनेश निवासी एत्मादपुर को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने तीन वर्ष का कारावास और सात हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना एत्मादपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री छह मई 2017 की शाम घर में अकेली थी। तभी मौका पाकर आरोपित ने घर में घुसकर पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें