Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़आगराInsurance Company Ordered to Pay 4 25 Lakhs After Helper s Death in Accident

बीमा कंपनी सवा चार लाख रुपये करे अदा

दुर्घटना में हेल्पर की मौत के बाद बीमा कंपनी ने वाहन की मरम्मत का खर्च नहीं दिया। पवन कुमार ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। आयोग ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस को 60 दिन में 4.25 लाख रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSat, 23 Nov 2024 11:23 PM
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दुर्घटना में हेल्पर की मौत के बाद भी बीमा कंपनी ने वाहन की मरम्मत का खर्च नहीं दिया। बीधा नगर बोदला निवासी पीड़ित पवन कुमार ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्यगण पारुल कौशिक व राजीव सिंह ने बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस को आदेश दिया कि 60 दिन में 4.25 लाख रुपये का भुगतान करें। 22 फरवरी 2018 को दौसा में हादसे में केंटर गाड़ी का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन क्लेम बिना कारण खारिज कर दिया गया।

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