Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़आगराHusband Sentenced to Life Imprisonment for Wife s Murder in Badayun Case

हत्या के दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के दोषी पति आकाश शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मोहिनी की हत्या 9 जुलाई 2022 को हुई थी। कोर्ट ने 25 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दोषी को दंडित...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराMon, 25 Nov 2024 11:06 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। गंजडुंडवारा पुलिस के अनुसार बदायूं के गांव सतेती पट्टी निवासी अनिल शर्मा ने दी तहरीर में कहा कि उन्होंने अपनी बेटी मोहिनी का विवाह गंजडुंडवारा के मोहल्ला सुदामापुरी निवासी आकाश शर्मा के साथ 30 अप्रैल 2017 को किया था। पति व ससुराल वाले बेटी के विवाह में दिए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने नौ जुलाई 2022 को मोहिनी की हत्या कर दी।

पुलिस ने मोहिनी के शव का पोस्टमार्टम कराया और आकाश समेत अन्य लोगों के विरुद्ध हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आकाश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाई।

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