हत्या के दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के दोषी पति आकाश शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मोहिनी की हत्या 9 जुलाई 2022 को हुई थी। कोर्ट ने 25 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दोषी को दंडित...
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। गंजडुंडवारा पुलिस के अनुसार बदायूं के गांव सतेती पट्टी निवासी अनिल शर्मा ने दी तहरीर में कहा कि उन्होंने अपनी बेटी मोहिनी का विवाह गंजडुंडवारा के मोहल्ला सुदामापुरी निवासी आकाश शर्मा के साथ 30 अप्रैल 2017 को किया था। पति व ससुराल वाले बेटी के विवाह में दिए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने नौ जुलाई 2022 को मोहिनी की हत्या कर दी।
पुलिस ने मोहिनी के शव का पोस्टमार्टम कराया और आकाश समेत अन्य लोगों के विरुद्ध हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आकाश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाई।
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