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पत्नी की जहर देकर हत्या के दोषी पति को उम्र कैद

पत्नी की जहर देकर हत्या के मामले में अदालत ने पति रवि कुशवाह को दोषी ठहराया। अपर जिला जज संजय कुमार लाल ने उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन ने गवाह और साक्ष्य पेश...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSat, 23 Nov 2024 11:20 PM
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पत्नी की जहर देकर हत्या के मामले में दो साल में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी पति रवि कुशवाह निवासी सेवला जाट सदर को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज संजय कुमार लाल ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत छह गवाह पेश किए। साथ ही घटना से जुड़े अहम साक्ष्य भी। तर्क दिए कि आरोपी पति को गंभीर अपराध है। उधर, गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया और मुकर गए। वादी ने थाना सदर बाजार पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन की शादी रवि कुशवाह से हुई थी। शादी में मिले सामान आदि से उसकी बहन के ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी बहन की जहर देकर हत्या कर दी गई। थाना सदर पुलिस ने 17 जुलाई 2022 को दहेज हत्या, मारपीट, धमकी समेत अन्य आरोप में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी रवि को अगले दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अहम साक्ष्य के आधार पर विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध हत्या आदि के आरोप में आरोप पत्र 30 जनवरी 23 को अदालत में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से गवाहों और साक्ष्य पेश किए।

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