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पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

Agra News - सहावर के उदनपुर में विवाहिता सुषमा की हत्या के मामले में पति गीतम सिंह को दोषी मानते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सुषमा का विवाह 2011 में हुआ...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराFri, 27 Sep 2024 10:35 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-1 की कोर्ट ने सहावर के उदनपुर में हुई विवाहिता की हत्या में हत्यारोपी पति को दोषी पाते हुए पाते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पति को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहावर कोतवाली पुलिस के अनुसार गंजडुंडवारा के गांव रमाछितौनी के निवासी सत्यप्रकाश ने तहरीर दी कि उसकी बहन सुषमा का विवाह वर्ष 2011 में उदनपुर के गीतम सिंह के साथ हुआ था। उसके चार संतानें हुईं, जिसमें तीन की मौत हो गई। बहन के पुत्र न होने की वजह से गीतम उसे प्रताड़ित करता था। आठ जनवरी 2022 को गीतम सिंह ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सत्यप्रकाश की तहरीर पर गीतम सिंह के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने गीतम सिंह के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-1 घनेंद्र कुमार ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद गीतम सिंह को हत्या का दोषी ते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्र ने कोर्ट में पैरवी की।

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