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पति और देवर को आजीवन कारावास

Agra News - अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने एत्मादपुर में एक विवाहिता के अपहरण और हत्या के मामले में पति सुनील कुमार और देवर अनिल कुमार को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और 24 हजार रुपये...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSat, 1 Feb 2025 08:29 PM
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पति और देवर को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने थाना एत्मादपुर के विवाहिता के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में पति और देवर को दोषी पाया है। अदालत ने आरोपी पति सुनील कुमार और देवर अनिल कुमार को आजीवन कारावास और 24 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ ने तर्क दिए कि आरोपी ने अपनी पत्नी का अपहरण करने के बाद हत्या की। आरोपी पति के भाई ने उसका सहयोग किया। मामला गंभीर प्रकृति का है। वादी धनपाल निवासी नगला मोहन लाल एत्माद्दौला ने तहरीर देते हुए कहा कि उसकी बेटी सोनू की शादी सुनील के साथ साल 2005 में हुई थी। आरोपी वादी की पुत्री को परेशान करते थे। 29 अप्रैल 2014 को सोनू कुबेरपुर स्थित अपनी पति की दुकान पर गई थी। बाद में उसका मोबाइल बंद आ रहा था। वादी द्वारा अपनी पुत्री की ससुराल जाने पर वह वहां नहीं मिली। जानकारी करने पर लोगों ने बताया कि उन्होंने उसकी पुत्री को पति आदि के साथ देखा था। अभियोजन ने आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए।

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