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जलकल विभाग के महाप्रबंधक हाईकोर्ट में तलब

Agra News - जलकल विभाग के महाप्रबंधक को हाईकोर्ट में तलब किया गया है। पार्षद निधि सिंह ने वार्ड 8 में पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए याचिका दायर की थी। जलकल विभाग ने समस्या का समाधान नहीं किया, जिससे कोर्ट ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराThu, 6 March 2025 08:40 PM
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जलकल विभाग के महाप्रबंधक हाईकोर्ट में तलब

जलकल विभाग के महाप्रबंधक को हाईकोर्ट में तलब किया किया गया है। नगर निगम के वार्ड संख्या 8 की पार्षद ने क्षेत्र की पेयजल समस्या को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए थे, लेकिन जलकल विभाग ने वहां नापजोख तो की पर समस्या का समाधान नहीं किया। इस पर कोर्ट ने 11 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार वार्ड नंबर 8 खतैना की पार्षद निधि सिंह ने अपने वार्ड से जुड़े मोहल्लों में पेयजल की गंभीर समस्याओं के निराकरण हेतु जलकल विभाग को कई पत्र प्रेषित किये थे। जलकल विभाग ने वार्ड की पेयजल समस्या के लिए नापजोख तो करा दी, लेकिन दो वर्ष में भी कार्य शुरू नहीं कराए। इस पर निधि सिंह ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए याचिका प्रस्तुत की। जिस पर हाईकोर्ट नें जीएम जलकल से जबाव तलब किया था, लेकिन विभाग ने संतोषजनक जबाच नहीं प्रस्तुत किया।

विभाग के अधिवक्ता ने कहा कि इलाके में विभाग ने 23 स्थानों पर लीकेज सही कराई तथा दो स्थानों पर नई पेयजल की लाइन डाली गई, लेकिन वह इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। हाईकोर्ट ने पार्षद निधि सिंह की अधिवक्ता शिवांगी सिंह के तर्क पर जीएम जलकल विभाग को 11 मार्च की दोपहर दो बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिये हैं।

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