किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
Agra News - सहावर थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुए दुराचार के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 24 जून 2020 को दर्ज...
सहावर थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुए दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक गत 24 जून 2020 को थाना सहावर पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि अनार सिंह पुत्र बालकराम निवासी सादनगर थाना कंपिल रोड फर्रुखाबाद ने उसकी पुत्री के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया, विरोध करने पर छेड़छाड़ की गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सोमवार को जिला सत्र न्यायालय न्यायाधीश ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई।
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