Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़आगराCourt Orders Legal Action Against 12 Individuals Over Land Dispute in Pinahat

धोखाधड़ी में न्यायालय के आदेश पर 12 पर मुकदमा

पिनाहट में जमीन विवाद के मामले में न्यायालय के आदेश पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह विवाद मोहल्ला मार पुराना राजाखेड़ा रोड पर खाली पड़ी जमीन को लेकर है। एक महीने पहले दूसरे पक्ष पर भी...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSun, 13 Oct 2024 06:45 PM
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पिनाहट। कस्बा की जमीन पर चल रहे विवाद में न्यायालय के आदेश पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।‌जबकि दूसरा पक्ष पर न्यायालय के आदेश पर एक माह पूर्व मुकदमा दर्ज हो चुका है। कस्बा के मोहल्ला मार पुराना राजाखेड़ा रोड पर सालों से खाली पड़ी जमीन पर विवाद है। मामला न्यायालय में है। न्यायालय के आदेश पर 11 अक्तूबर को शिकायतकर्ता उमेश कुमार गुप्ता की तहरीर पर प्रभाकर गुप्ता, चंदन गुप्ता, उमेश प्रताप, गब्बर सिंह, केशव कुमार, केशव दास, राम अवतार, बैनीराम, भगवान दास, रामसेवक, सोनू , प्रवीन 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में थाना पिनाहट में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बता दें कि प्रभाकर गुप्ता की तहरीर पर सात सितंबर को न्यायालय के आदेश पर उमेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, योगेन्द्र सिंह , सतीश चंद्र गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, विनोद गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, अमरीष कुमार गुप्ता, महेंद्र कुमार अग्रवाल, ताराचंद अग्रवाल, शिवप्रसाद अग्रवाल, राधावल्लभ अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, अभिषेक गुप्ता, शिवराम शर्मा समेत 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

थाना प्रभारी पिनाहट ब्रह्मपाल सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच चल रही है।

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