गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपित पिता-पुत्रों को मिली राहत
मारपीट के मामले में आरोपित पिता-पुत्र आनंद कुमार, अजीत सिंह, और जय सिंह को अदालत से राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया गया। वादी मोनू ने आरोप लगाया कि 7 मार्च को आरोपियों ने...
रास्ते के विवाद में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपित पिता-पुत्रों को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित पिता आनंद कुमार एवं पुत्रगण अजीत सिंह, जय सिंह निवासीगढ़ गढ़ी देवरी रोड ताजगंज द्वारा अग्रिम प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करने के आदेश दिए। वहीं आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा, पुष्पेंद्र पचौरी एवं हर्षुल राठौर ने तर्क प्रस्तुत किए कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। वादी मोनू ने थाना ताजगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि सात मार्च 24 की शाम वह घर पर मौजूद था। उसी दौरान आरोपियों एवं अन्य ने रास्ते के विवाद में वादी के घर में घुस वादी एवं उसके परिजनों से मारपीट कर उन्हें घातक चोटें पहुंचाई। यह भी आरोप है कि वादी की बहन की चेन आदि भी खींच कर ले गए।
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