दुराचार आरोपी को नहीं मिली जमानत
सत्र न्यायाधीश विवेक संगल ने दुराचार और आईटी अधिनियम के मामले में आरोपी रिजवान अहमद का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है। वादिनी ने आरोप लगाया कि रिजवान ने उसकी 17 वर्षीय भतीजी के साथ छेड़खानी की...
सत्र न्यायाधीश विवेक संगल ने दुराचार और आईटी अधिनियम के मामले में आरोपी रिजवान अहमद का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है। वादिनी ने तहरीर देते हुए कहा कि उसकी बहन की करीब 17 वर्षीय पुत्री को नितिन करीब छह माह पूर्व खंडहर पड़े रेलवे क्वार्टर पर बातचीत करने ले गया। वहां पर उसने उसकी भतीजी के साथ छेड़खानी की। इस घटनाक्रम का रिजवान अहमद द्वारा वीडियो बना लिया और नितिन को वहां से भगाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वीडियो को उसकी भतीजी को दिखाकर अपने घर पर जबरदस्ती काम करवाता था। वादिनी की तहरीर पर थाना सदर बाजार में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपी की ओर से कहा गया कि रिपोर्ट छह माह देरी से लिखाई गई है। अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। तर्क दिए कि आरोपी द्वारा कारित आरोप गंभीर प्रकृति का है।
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