तंबाकू उत्पाद या मिश्रित पान मसाले पर कैंटोनमेंट बोर्ड सख्त
छावनी परिषद सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और गुटखा थूकने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। स्कूलों के आसपास गुटखा बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। अक्तूबर में तंबाकू और नशा के खिलाफ विशेष...
छावनी परिषद खुले में धूम्रपान और सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, पान मसाले आदि की पीक मारने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी में है। स्कूल्स के आसपास मिश्रित गुटखा या धूम्रपान का सामान बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला हाल ही में हुई स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और छावनी परिषद की बैठक में लिया गया। सफाई निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि अक्तूबर माह के प्रथम सप्ताह में तंबाकू एवं नशा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसका नेतृत्व स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी करेंगे। कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा थूकने वालों पर दौ सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं, क्षेत्र में तंबाकू मिश्रित पान मसाला, खैनी आदि बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। खुले में धूम्रपान करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए टीम ने रूपरेखा तैयार कर ली है। वहीं, एसएचओ से कर्नल अतुल पुठिया ने बताया कि क्षेत्र में मिलावटखोरों के साथ खुले में तंबाकू उत्पादों का सेवन और बिक्री करने वालों पर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी।
छावनी क्षेत्र में नहीं है शराब की दुकान
पूरे जिले में छावनी क्षेत्र ऐसा है जहां शराब, वाइन, बीयर आदि की एक भी दुकान नहीं है। छावनी परिषद क्षेत्र में वर्षों से शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं देता। लिहाजा छावनी परिषद ने वर्षों से नशा के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है।
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