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वाटर और सीवर टैक्स में मिली छूट की सौगात

आगरा नगर निगम ने पानी और सीवर के टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव पास किया है। यह योजना 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक लागू होगी, जिससे पुराने बकायदारों को ब्याज से राहत मिलेगी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य टैक्स...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSat, 23 Nov 2024 03:12 PM
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आगरा नगर निगम और जलकल विभाग के पुनरीक्षित बजट की बैठक में आज नगर निगम सदन ने जनता को पानी और सीवर के टैक्स में छूट की सौगात दी है। नगर निगम सदन ने एकमत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। जलकल विभाग के इन दोनों बिलों की भुगतान पर जनता को एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा। जिसके तहत उनके बिल पर अधिरोपित ब्याज से मुक्ति मिलेगी।बजट अधिवेशन के दौरान चर्चा करते हुए पार्षदों ने यह प्रस्ताव रखा था। उनका कहना था कि पुराने बकायदारों पर ब्याज अधिक होने और टैक्स की मार अधिक पढ़ने की वजह से टैक्स जमा नहीं हो रहा है। जनता को यदि एक मुश्त योजना का लाभ मिलेगा तो अधिक लोग टैक्स जमा करेंगे और इससे चलकर विभाग की आय बढ़ेगी। सदन ने निर्णय किया है कि एक मुशत योजना का लाभ केवल 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक ही मिलेगा।इसके बाद यदि कोई टैक्स जमा करता है तो उसे राहत नहीं मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त नगर निगम सदन ने वित्तीय वर्ष 2024 25 के बजट को पास कर दिया। बजट अधिवेशन के बाद नगर निगम सदन में नई सदन कक्षा के निर्माण के संबंध में एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। जिसमें कार्यदाई संस्था सीएनडीएस ने प्रस्तावित भवन के विषय में जानकारी दी।

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