30 सितंबर तक ही मिलेगी गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट
आगरा नगर निगम ने गृहकर बकायेदारों को 30 सितंबर 2024 तक 10% छूट देने की घोषणा की है। केवल 10 दिन बचे हैं इस छूट का लाभ उठाने के लिए। अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी के अनुसार, नगर निगम ने...
आगरा। गृहकर जमा कराने के लिए नगर निगम द्वारा दी गई छूट में अब मात्र दस दिन शेष हैं। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक बकाया गृहकर जमा नहीं कराया है वे अभी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। 30 सितंबर के उपरांत इस सुविधा का लाभ किसी भी बकाएदार को नहीं मिल सकेगा। अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी के अनुसार, नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पिछले दिनों मुहर लगने के बाद गृहकर बकायेदारों को 30 सितंबर 2024 तक दस प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। नगर निगम पार्षदों द्वारा लंबे समय से वित्तीय वर्ष 24-25 के गृहकर बकायेदारों को छूट देने की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इसके प्रस्ताव पर मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने अपनी मुहर लगाई थी। तब से टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि निगम टैक्स वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वसूली की प्रक्रिया और सख्त करने जा रहा है। बकाएदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं। दस हजार रुपये से अधिक के 52646 बकायेदारों को नगर निगम की ओर से अभी तक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। शेष को नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई जारी है। अप्रैल से अभी तक नगर निगम में टैक्स के रुप में लगभग 26 करोड़ की धनराशि जमा भी कराई जा चुकी है।
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बीते साल एक लाख ने ही कराया था हाउस टैक्स जमा
पिछले साल सर्वे में नगर निगम सीमा में 3.25 लाख घर और सम्पत्तियों की पहचान की गयी थी। इनमें से साल 2023-24 के दौरान सिर्फ एक लाख लोगों द्वारा ही कर जमा कराया गया था। 1.25 लाख के करीब सम्पत्तियां ऐसी थीं जिन्होंने कर जमा ही नहीं कराया था। इसी प्रकार साल 2022-23 में नगर निगम को 86 हजार कर दाताओं ने ही टैक्स अदा किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में करदाताओं की संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हो गयी है।
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वर्जन
राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें लापरवाही बरतेगा उस पर कार्रवाई तय है।
अंकित खंडेलवाल, नगर आयुक्त नगर निगम
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