पहलवान बजरंग पूनिया फिर हुए सस्पेंड, NADA ने अब इस वजह से लिया एक्शन; 11 जुलाई तक देना है जवाब
Bajrang Punia suspended by NADA: बजरंग पूनिया को फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) ने पहलवान को नोटिस दिया है। बजरंग को 11 जुलाई तक नोटिल का जवाब देना होगा।
राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) ने रविवार को बजरंग पूनिया को दूसरी बार निलंबित कर दिया। इससे तीन सप्ताह पहले एडीडीपी ने इस आधार पर उनका निलंबन रद्द किया था कि नाडा ने पहलवान को आरोपों के संदर्भ में नोटिस जारी नहीं किया था। नाडा ने 23 अप्रैल को टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पूनिया को निलंबित कर दिया था चूंकि उन्होंने 10 मार्च को सोनीपत में हुए चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए मूत्र के नमूने नहीं दिए थे। खेल की विश्व नियामक ईकाई यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भी उन्हें निलंबित किया था।
बजरंग ने इस अस्थायी निलंबन के खिलाफ अपील दायर की थी और नाडा की डोपिंग निरोधक अनुशासन पेनल (एडीडीपी) ने नाडा के आरोपों के संदर्भ में नोटिस जारी करने तक इसे रद्द कर दिया था। नाडा ने रविवार को पूनिया को नोटिस जारी किया। नाडा ने पूनिया को भेजे नोटिस में कहा, ''यह आपके लिए औपचारिक नोटिस है कि आपको राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक नियमों की धारा 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और अब आप अस्थायी रूप से निलंबित हैं।'' पूनिया को आरोप स्वीकार करने या सुनवाई का अनुरोध करने के लिए 11 जुलाई तक का समय दिया गया है।
बिश्केक में हुए एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर के लिए पुरुष टीम के चयन ट्रायल 10 मार्च को सोनीपत में हुए थे और बजरंग हारने के बाद मूत्र का नमूना दिए बिना स्थान से चले गए थे। उन्होंने तीसरे चौथे स्थान के मुकाबले में भाग भी नहीं लिया था। बजरंग ने अपने वकील के मार्फत अस्थाई निलंबन को चुनौती दी थी। उन्होंने एडीडीपी को अपने जवाब में दोहराया था कि उन्होंने कभी नमूना देने से इनकार नहीं किया लेकिन वह जानना चाहते थे कि नाडा ने उनके इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि दिसंबर 2023 में उनके नमूने लेने के लिए 'एक्सपायर्ड किट' क्यों भेजी गई थी।
एडीडीपी ने अपने आदेश में कहा था, ''सुनवाई पैनल की राय है कि इस स्तर पर जब एथलीट को आरोप का नोटिस जारी किया जाना बाकी है और नमूना देने से इनकार करने के लिए एथलीट द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण/औचित्य के गुण-दोष पर विचार किए बिना और नाडा की ओर से पेश वकील की दलील का जवाब दिए बिना, एथलीट का अस्थायी निलंबन तब तक के लिए रद्द किया जाता है जब तक कि नाडा एथलीट को डोपिंग निरोधक नियम, 2021 के उल्लंघन के लिए औपचारिक रूप से आरोप लगाने का नोटिस जारी करने का फैसला नहीं करता।''
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