राजस्थान : निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए बनाई गई कमेटी, एक सप्ताह में देगी सुझाव
राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में अदालत के निर्देश पर हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है। इसमें कहा गया है कि सत्र 2020-21 की फीस निर्धारण को लेकर 16 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा...
राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में अदालत के निर्देश पर हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है। इसमें कहा गया है कि सत्र 2020-21 की फीस निर्धारण को लेकर 16 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में तीन अन्य अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है।
यह कमेटी एक सप्ताह में सुझाव देगी। साथ ही राज्य सरकार आगामी 31 अक्टूबर तक स्कूल खोलने की मंजूरी नहीं दे रही है। इसलिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। शपथ पत्र में यह भी कहा गया कि अदालत ने भी पिछली सुनवाई पर माना था कि सरकार ने दो आदेशों से स्कूल खुलने तक फीस को स्थगित किया है।
वहीं, स्कूलों को फीस कम करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसलिए स्कूल खुलते ही अभिभावकों पर फीस का भार आएगा। इसलिए अदालती आदेश के पालन में कमेटी बनाकर सुझाव मांगे हैं। दरअसल, इस मामले में हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को निजी स्कूलों को 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूली की छूट दी थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार व अन्य ने खंडपीठ में अपील की थी। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से पूरे शैक्षणिक सत्र की फीस तय करने के संबंध में प्रस्ताव बनाने के लिए कहा।