मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से मनाही, शहर में धारा 144 लागू; उदयपुर में ये सख्ती क्यों?
उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने बताया कि अगर कोई भी चाइनीज मांझा बेचता हुआ या भंडारण करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ धारा 144 दंड प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
देशभर में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजस्थान के कई शहरों में पतंगबाजी का दौर आज सुबह से ही शुरू हो गया है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में प्रशासन ने पंजगबाजी पर रोक लगा दी है। जी हां, मकर संक्रांति के दिन पंतगबाजी पर रोक। साथ ही प्रशासन ने पूरे शहर में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। यह फैसला राज्य सरकार के निर्देश के बाद लिया गया है।
उदयपुर की एडीसी प्रभा गौतम ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है। ये फैसला चाइनीज मांझे से पशु-पक्षियों और आमजन को बचाने के लिए लिया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ऐसा ही फैसला राजस्थान के कोटा में भी लिया गया था। वहां भी चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी।
उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने बताया कि अगर कोई भी चाइनीज मांझा बेचता हुआ या भंडारण करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ धारा 144 दंड प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, पतंगबाजी पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक बैन लगाया गया है। इस दौरान अगर कोई पतंगबाजी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि चाइनीज मांझे के चलते इस बीच उदयपुर समेत कई शहरों में बड़े हादसे हुए। ये चाइनीज मांझे जानलेवा होते हैं। कुछ दिनों पहले ऐसा ही फैसला राजस्थान के कोटा में भी लिया गया था।