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कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने वालों को सरकारी नौकरी, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला

राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या करके भाग रहे आरोपियों को पकड़ने वाले राजसमंद के दो युवकों को सरकारी नौकरी देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। दोनों युवकों को कोई सहायता नहीं मिली थी।

Prem Narayan Meena लाइव हिंदुस्तान, जयपुरWed, 20 Sep 2023 10:09 PM
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राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या करके भाग रहे आरोपियों को पकड़ने वाले राजसमंद के दो युवकों को सरकारी नौकरी देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। दोनों युवकों को अभी तक कोई सहायता नहीं मिली थी।कैबिनेट ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 और बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 को मंजूरी दी है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से साल 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट रखा गया है।बायोमास और कचरे से बिजली बनाने की पॉलिसी बनाई है। शहरी कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे। खेतों में फसलों के बचे हुए हिस्सों और सूखे पौधों को बायोमास एनर्जी प्लांट में काम लिया जाएगा। पराली को भी इस काम में लिया जाएगा, जिससे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा। हालांकि राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के सिंचित क्षेत्र के कुछ भागों में ही पराली जलाई जाती है।

 20 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी 

 सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को मान लिया गया है। अब कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर साल 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब नियमों में बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में ज्यादा पैसा मिलेगा।

कोरोना में अनाथ बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी 

कोरोना में अनाथ हुए हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन और कन्हैया मर्डर के आरोपियों को पकड़ने वालों को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को मान लिया गया है।अब कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर साल 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब नियमों में बदलाव से सरकारी कोरोना में अनाथ हुए हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन और कन्हैया मर्डर के आरोपियों को पकड़ने वालों को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।

कर्मचारियों को मिलेगा फायदा 

1992 से पहले कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सेवा पूरी करने पर प्रमोशन पोस्ट का पे स्केल दिए जाने का प्रावधान था। छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) को संशोधित कर लागू किया था। इसके तहत 10, 20, 30 साल की सेवा पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान किया था। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2006 से छठा वेतन आयोग लागू करते समय सिलेक्शन स्केल की जगह अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) की व्यवस्था लागू की गई।इसके तहत कर्मचारियों को 9, 18, 27 और स्टेट सर्विस को 10, 20, 30 साल की सेवा पूरी होने पर एक हायर पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सिलेक्शन ग्रेड से एसीपी में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में कमी आ गई। सीएम ने ACP में दोबारा संशोधन करते हुए स्टेट सर्विस सहित सभी कर्मचारियों को 1992 में मंजूर की गई सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर 9, 18, 27 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, दूसरी और तीसरी पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा बजट में की थी।

200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन आवंटित, आरक्षित दर का केवल 10% पैसा लगेगा

कैबिनेट की बैठक में 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती दरों पर जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। इन संस्थाओं को आरक्षित दर की 10 फीसदी रकम ही देनी होगी। सामाजिक संस्थाओं को हॉस्टल, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केंद्र और सामाजिक कामों के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। पहले के 45 जमीन आवंटनों के मामलों में भी अब केवल आरक्षित दर का 10% ही जमा करवाने की छूट दी है। जिन संस्थाओं ने राशि नहीं जमा करवाई है, उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी।

 

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