Hindi Newsराजस्थान न्यूज़BJP MLA from Gogunda booked on charge of raping Neemuch woman

BJP विधायक पर बालात्कार का मुकदमा दर्ज, महिला ने लगाए शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप

उदयपुर पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रतापलाल भील पर बलात्कार के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक 35 वर्षीय महिला शिकायतकर्ता ने...

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान टीम, जयपुर।Fri, 5 Feb 2021 03:21 PM
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उदयपुर पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रतापलाल भील पर बलात्कार के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक 35 वर्षीय महिला शिकायतकर्ता ने 56 वर्षीय विधायक के खिलाफ शिकायत दी है कि शादी करने का प्रलोभन देकर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। विधायक ने कहा कि उन्हें उनके खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी नहीं है।

पीड़ित ने कहा, “कुछ साल पहले मैं नीमच में आयोजित एक सामाजिक समारोह में भील से मिला था, जहां वह एक अतिथि के रूप में आए थे। इसके बाद हमने एक-दूसरे को जानना शुरू कर दिया। हम दोनों ने अपने सहयोगियों के साथ अपने संबंधों के बारे में जानकारी साझा की थी। धीरे-धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए और विधायक ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा। नियमित अंतराल पर वह मुझसे शादी करने के लिए कहते थे। इसके बाद मैंने इस शर्त पर हां कही कि वह अपने परिवार के सदस्यों से इसकी अनुमति लेंगे।” 

पीड़िता ने कहा कि विधायक ने उसे बताया कि उसने अपनी पहली पत्नी को उसकी सहमति के साथ सामाजिक और सामुदायिक प्रमुखों की उपस्थिति में छोड़ दिया। इसके बाद हम नीमच और उदयपुर में पिछले दो वर्षों से मिलते रहे। 8 नवंबर, 2020 को विधायक ने मुझे उदयपुर में यह कहते हुए बुलाया कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को मना लिया है। इसके बाद मैं उदयपुर के एक अपार्टमेंट में पहुची और जहां उसने शादी करने के प्रलोभन देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना के बाद उसने मेरे कॉल का जवाब देना बंद कर दिया और धीरे-धीरे मुझसे बचना शुरू कर दिया।

जनवरी में जब पीड़िता ने फिर से विधायक को फोन किया, तो उसकी पत्नी फोन उठायी। उसने कहा कि तुम मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? मेरे पति को क्यों परेशान कर रही हो? इस घटना के बाद, महिला को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है।

उदयपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजीव पचार ने कहा कि विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित के बयान दर्ज किए गए हैं और मौके की वीडियोग्राफी की गई है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है।

उदयपुर के एसपी ने कहा कि चूंकि मामला एक विधायक से जुड़ा है, इसलिए इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। वहीं, विधायक ने कहा कि मुझे मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

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