टॉफी दिलाने के बहाने मासूम से रेप की कोशिश, आरोपी को मिली 10 साल की कैद
राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक सात साल की मासूम के अपहरण और दरिंदगी की कोशिश मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को दस साल की कैद और दस हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।
राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक सात साल की मासूम के अपहरण और दरिंदगी की कोशिश मामले में पॉक्सो न्यायालय ने शनिवार को अभियुक्त को दस साल की कैद और दस हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। पॉस्को कोर्ट की जज ने चालान पेश करने के 61 दिन बाद ही फैसला सुना दिया है।
जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के सिंघाना थाने के डूमोली गांव में चार मार्च को घटित हुई थी। पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही आरोपी रतनलाल को गिरफ्तार कर लिया था और नौ मार्च को चालान पेश कर दिया था। मामले के अनुसार सात साल की मासूम बच्ची शादी में मामा के घर आई थी। आरोपी रतनलाल वहां बर्तन साफ करने आया था। बच्चों के साथ खेल रही मासूम को दुकान से टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया।
खेत में की थी रेप की कोशिश
गांव में दुकान से बच्ची को टॉफी दिलाने और फिर साथ लेकर दुष्कर्म की नियत से खेतों में ले गया। वहां खेल रहे बच्चों ने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कुछ घंटों बाद बच्ची को बरामद कर लिया था। इसके बाद चार मार्च की देर रात को सिंघाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।